दिल्ली ब्लास्ट के बाद शहडोल में अलर्ट, कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश — बाहरी व्यक्तियों की होगी सघन निगरानी
शहडोल, 11 नवम्बर 2025। राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुई कार ब्लास्ट की घटना के बाद मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेशभर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल, श्री केदार सिंह (IAS) ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 5625/आर.डी.एम./का.श./2025 के तहत अब शहडोल जिले में बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों और श्रमिकों की पहचान व सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार जिले की सीमाओं में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान पत्र सहित पूरी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।
आदेश के मुख्य बिंदु —
1. जिले की सीमा में आने वाले सभी बाहरी व्यक्ति, किरायेदार और श्रमिक की पहचान पत्र के साथ जानकारी एकत्र की जाएगी और उनका सत्यापन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा कराया जाएगा।
2. जिले के होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों के संचालक अपने यहां ठहरने या रहने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा थाना प्रभारी को देंगे।
3. सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और बाहरी लोगों पर सतत निगरानी रखेंगे।
4. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, धार्मिक स्थल, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
5. आदेश का पालन न करने पर संबंधित होटल, संस्था या संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर केदार सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाए ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के बारे में तुरंत पुलिस को जानकारी दें।
यह आदेश 11 नवम्बर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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